गुरुग्राम। नाबालिका से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए गुडग़ंाव की एक अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 की 18 सितम्बर को थाना सेक्टर 5 में एक महिला ने 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिका का मेडिकल कराया गया, जिसमें नाबालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गुरुग्राम के दीपांशु को आरोपी के रुप मेें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत मेें जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसेे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद

