NCR

मामला कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की हत्या का आरोपी भोलू के अधिवक्ता ने बोर्ड के समक्ष पेश की दलीलें मामले के सुनवाई की जाए नाबालिग आरोपी के रुप में आज फिर होगी मामले की सुनवाई


गुडग़ांव- प्रिंस हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सोमवार को सुनवाई शुरु की। मनोचिकित्सकों की कमेटी द्वारा जुवेनाइजल जस्टिस बोर्ड में पेश की गई रिपोर्ट पर आरोपी भोलू के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। बताया जाता है कि उन्होंने दलीलें दी कि जब यह घटना घटित हुई थी, उस समय आरोपी भोलू को यह मालूम नहीं था कि वह जो कृत्य कर रहा है, उसका क्या परिणाम होगा। अधिवक्ताओं ने बोर्ड से आग्रह किया है कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई नाबालिग आरोपी के रुप में की जाए। दलीलें काफी देर चली। अब इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा। सीबीआई व पीडि़त प्रिंस के परिजन तथा आरोपी भोलू के अधिवक्ता अपनी-अपनी दलीलें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर चुके हैं।

अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज तीनों की दलीलों पर मंथन कर अपना फैसला देगा कि आरोपी भोलू का मामला बालिग के रुप में चलाया जाए या फिर नाबालिग आरोपी के रुप में। सभी को बोर्ड के फैसले की प्रतीक्षा है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

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