NCR

चुनाव आयोग ने तय की चुनाव के खर्च की नई सीमा


गुडग़ांवI प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवारों ने नामांकन भी शुरु किया हुआ है। विभिन्न राजनैतिक दल भी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लडऩे की तैयारियों में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने सिंबल पर इन निकाय चुनाव में लडऩे से मना किया है। निकाय चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने हरी झण्डी भी दे दी है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरु की हुई हैं। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि की नई सीमा भी तय कर दी है। चुनाव आयोग ने पंचायत सदस्य के लिए खर्च की सीमा 50 हजार तय की है। सरपंच पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी 2 लाख, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी 3 लाख 60 हजार रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 6 लाख रुपए निश्चित कर दी गई है। प्रदेश के चुनाव आयोग ने इस संबंध में नई गाइडलाईन सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी भेज दी गई बताई जाती है।

गौरतलब है कि प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव होने हैं। प्रदेश में पिछले करीब सवा साल से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण को लेकर लगाई गई रोक भी हटा दी गई है और प्रदेश सरकार द्वारा भी चुनाव आयोग को पंचायतों को चुनाव कराने को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिाए हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के संशोधन का काम आगामी 25 जुलाई तक चलेगा। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकती है और 15 अगस्त के कार्यक्रमों के आयोजन के बाद सरकार पंचायतों के चुनावों की घोषणा विधिवत रुप से भी कर सकती है।

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