गुडग़ांव- प्रिंस हत्याकांड में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के खिलाफ वह उच्च अदालत में जाना चाहते हैं ताकि आरोपी को न्याय मिल सके। इसलिए लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आगामी 19 नवम्बर को इस मामले में फिर से
सुनवाई होगी। इस दौरान आरोपी उच्च अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकता है।
अक्तूबर माह के प्रारंभ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले को बालिग आरोपी के रुप में सुने जाने के आदेश दिए थे और उसका मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। बोर्ड के फैसले के बाद सोमवार को पहली तारीख थी। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।
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