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अवैध हथियार के मामले में साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपी बरी

गुडग़ांवI शहर के एक निजी स्कूल परिसर से अवैध हथियार मिलने के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मानसी गौड की
अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंडित अरुण कुमार शर्मा व अंकुर शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 की 27 फरवरी को शहर थाना पुलिस में सैक्टर 4 स्थित एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या ने शिकायत दी थी कि उनके स्कूल में होली के रंग की पैकिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान कक्षा 10 का एक छात्र पार्किंग गेट की ओर गया और कुछ सामान रखकर वापिस आने लगा तो प्रधानाचार्या ने उससे पूछा कि वह वहां क्या रखकर आया है।

जिस पर छात्र ने एक थैला उठाकर उन्हें दिया। जब थैले को चैक किया तो उसमें एक देशी पिस्तौल मिला, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रुम को दे दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आम्र्स एक्ट के तहत छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस को जांच में आरोपी छात्र ने बताया था कि एक अन्य साथी भी इस मामले में शामिल है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जिला कारागार न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 8 गवाह अदालत में पेश किए। गवाहों के बयानों में असमानता होने के कारण अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को उन पर लगे आरोपों से मुक्त कर बरी कर दिया है।

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