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उच्च न्यायालय ने लिया निर्णय जिला अदालतों में आगामी एक मई तक सुनवाई रहेगी स्थगित

गुडग़ांव, कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना करने के लिए
पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण प्रदेशों की अदालतें भी बंद
हैं। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्थिति का जायजा लेने के बाद
निर्णय लिया है कि पंजाब व हरियाणा प्रदेशों की सभी जिला व सब डिविजन
अदालतों में आगामी एक मई तक मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी। अदालत स्वयं
ही चल रहे मामलों में अगली तारीख दे देगी। इस दौरान केवल महत्वपूर्ण
मामलों में सुनवाई हो सकेगी। लॉकडाउन के कारण मामलों में सुनवाई नहीं हो
रही है। उच्च न्यायालय की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने यह निर्णय भी लिया है
कि आज 15 अप्रैल से लेकर एक मई तक उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी घर से
काम करेंगे और जब भी उनकी जरुरत होगी तो वे उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वे
स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे और ब्रांच इंचार्ज द्वारा जब भी उनकी जरुरत
पड़ेगी, वे उपलब्ध रहेेंगे।

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