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पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर घायल करने व सरकारी काम में बाधा डालने के दोषी को 3 साल की कैद

गुडग़ांव, पुलिस राईडर पर तैनात पुलिसकर्मी को टक्कर
मारकर घायल कर देने के मामले व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले की
सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की
अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर वाहन चालक को दोषी करार देते
हुए 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का
भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 की 18 अगस्त को पुलिस राईडर पर तैनात
पुलिसकर्मी रोहित ने न्यू कालोनी थाना पुलिस में शिकायत की थी कि वह
होमगार्ड कर्मी के साथ रात्रि में पुलिस राईडर पर गश्त पर था। मध्यरात्रि
में एक सफेद रंग की कार का चालक तेजी से अपनी कार दौड़ा कर लाया।
उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुका नहीं और उसने जान से
मारने की नीयत से उसे सीधी टक्कर मारी। जिससे वह टक्कर लगते ही कार के
बोनट पर उछल कर गिर गया और चालक कार दौड़ाता रहा। मदनपुरी क्षेत्र में वह
किसी तरह से बोनट से उतरा और कार चालक अपनी कार भगाकर ले गया। पुलिस ने
अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शिवाजी नगर क्षेत्र के कृष्णपाल सिंह को
गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो
सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत
ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की
सजा सुना दी है।

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