गुरुग्राम। वाहन चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट किम्मी सिंगला की अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपी को आरोपमुक्त कर बरी कर दिया है। आरोपी इरफान के अधिवक्ता पंडित अरुण शर्मा, अंकुर व अंकित शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैक्टर 9 क्षेत्र के करमवीर सिंह ने 24 जुलाई 2018 को सैक्टर 9ए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके आवास से उसकी मोटरसाईकिल चोरी हो गई है। उसने काफी तलाश किया, लेकिन उसकी मोटरसाईकिल नहीं मिली है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादंस की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि सैक्टर थाना पुलिस को दिल्ली पुलिस से सूचना मिली थी कि दिल्ली के इरफान नामक वाहन चोर गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से गुरुग्राम से चोरी की गई मोटरसाईकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकता पूरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह अदालत में पेश किए, लेकिन इन गवाहों की गवाही से यह साबित नहीं हो सका कि इरफान ने मोटरसाईकिल चोरी की है। सभी गवाह पुलिस के थे। मौके पर कोई चश्मदीद गवाह भी सबूत के रुप में पेश नहीं किया गया। जिससे अदालत ने आरोपी पर आरोप सिद्ध होना न पाते हुए आरोपी को बरी कर दिया है।