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युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने 5 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

होटल मालिक पर गोली चलाने व उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 की 8 अक्टूबर को जिले के पुलिस थाना पटौदी क्षेत्र में गोली चलने की घटना घटित हुई थी। घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। जिसमें होटल मालिक के भाई अजीत की गोली लगने के कारण मौंत हो गई थी। होटल मालिक की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी। शिकायकर्ता का कहना था कि वह होटल के पीछे बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आया और बोला कि अब फ्लिप्कार्ट में तुम्हारी लेबर काम नहीं करेगी और वह धमकी देकर चला गया था। कुछ देर बाद ही 5-6 युवक आए और उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। जिससे वह और उसका भाई गंभीर रुप से घायल हो गया था। पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान अजय, जितेंद्र, रोहित, अरुण व संदीप के रुप में हुई थी। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद व विभिन्न धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई है।