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मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई 8 अप्रैल से फास्ट ट्रैक में शुरु

गुरुग्राम, गत माह जिले के खोह गांव में 8 वर्षीय मासूम
बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई आगामी 8 अप्रैल को
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना जैन की फास्ट ट्रैक अदालत में
होगी। मासूम बच्ची को न्याय दिलाने में जुटी सामाजिक संस्था फरिश्ते
गु्रप की सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी ने बताया कि मानेसर
महिला पुलिस थाना प्रभारी पूनम हुड्डा ने अपने सहयोगियों के सहयोग से
मामले की पूरी जांच कर एक सप्ताह के भीतर अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान
पेश कर दिया है। 8 अप्रैल को अदालत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर
चार्ज फ्रेम करेगी। संभवत: पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिए अदालत में
चार्ज (आरोप) पर बहस भी हो सकती है। उनका कहना है कि संस्था इस प्रकार के
मामलों की निशुल्क पैरवी करती रही है। संस्था का यही उद्देश्य है कि
पीडि़ता को न्याय दिलाकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि इस
प्रकार के मामलों की पुनरावृति न हो सके। गौरतलब है कि गत माह 24 मार्च
को मानेसर स्थित महिला पुलिस थाना में यूपी मूल के परिजनों ने शिकायत
दर्ज कराई थी कि पड़ोस में ही रहने वाले फैजाबाद यूपी मूल के आदर्श ने
मासूम बालिका को बिस्किट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म की
घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने भादंस की धारा 363, 366, 342, 506 व 4
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीडि़त
बालिका की हालत नाजुक होने के कारण उसका अस्पताल में उपचार भी कराया गया
था।

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