गुडग़ांव, मानहानि के एक मामले की सुनवाई सोमवार को
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व इनैलो के पूर्व
प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा अदालत में पेश हुए। इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश
चौटाला को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। अदालत
ने मामले की सुनवाई करते हुए एक वांछित आरोपी पर कार्यवाही करते हुए
आगामी 15 अक्टूबर की तारीख लगाई है। आरोपी अभय चौटाला व कुलदीप बिश्रोई
अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके अधिवक्ताओं ने उनकी हाजिरी माफी की
दरख्वास्त लगाई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और अधिवक्ताओं को आदेश
दिया कि अगली तारीख पर आरोपियों को अदालत में हाजिर होना चाहिए। गौरतलब
है कि वर्ष 2008 में इनैलो व अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने
प्रैसवार्ताओं का आयोजन कर प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीआर
राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित
मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जोकि गलत है। इन
नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सीआईडी प्रमख के खिलाफ
कार्यवाही की जाए। सीआईडी प्रमुख ने इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, अभय
चौटाला, हजकां के कुलदीप बिश्रोई व विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित 34 लोगों
के खिलाफ मानहानि का मामला गुडग़ांव अदालत में दायर कराया था। तभी से इस
मामले में सुनवाई चल रही है।
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