गुरुग्राम, जिले के एक निजी स्कूल की कक्षा दूसरी के
छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के आरोपित भोलू की जमानत याचिका
पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत में निश्चित थी, लेकिन
किन्ही अपरिहार्य कारणों से अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए जिला एवं
सत्र न्यायाधीश को भेज दिया है। आरोपी की जमानत याचिका पर आज वीरवार को
सुनवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे
या फिर किसी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को भेजेंगे इसकी
जानकारी वीरवार की प्रात: ही मिल सकेगी। इस मामले की सुनवाई पर लोगों की
नजरें लगी हुई हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक
निजी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढऩे वाले छात्र प्रिंस की स्कूल परिसर
में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गुडग़ांव पुलिस ने त्वरित कार्यवाही
करते हुए स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी करार देते हुए गिरफ्तार कर
लिया था। जब इस मामले की जांच पीडि़त पक्ष के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने
सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस की पूरी थ्योरी को ही
बदल डाला था और बस कंडक्टर अशोक को निर्दोष करार देते हुए स्कूल के ही
11वीं के छात्र भोलू को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था।
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