NCRअर्थव्यवस्थादेशराजनीतिराज्य

मानहानि के मामले में अशोक अरोड़ा व अन्यों की अदालत में हुई पेशी अगली सुनवाई 13 को

गुडग़ांव,  मानहानि के एक मामले की सुनवाई के लिए इनैलो
के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा व अन्य सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
सोनिया श्योकंद की अदालत में पेश हुए। इस मामले में इनैलो सुप्रीमो
ओमप्रकाश चौटाला को भी पेश होना था, लेकिन तिहाड़ जेल में होने के कारण
दिल्ली पुलिस उन्हें अदालत लेकर नहीं आ सकी, जिस पर अदालत ने दिल्ली
पुलिस को ओमप्रकाश चौटाला को अगली तारीख पर अदालत में पेश करने के लिए
प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए हैं। कुलदीप बिश्रोई व अभय चौटाला भी इस
मामले में आरोपी हैं, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके
अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदालत में लगाई थी, जिसे अदालत
ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आगामी 13 मई की तारीख
निश्चित कर दी है। कुछ आरोपियों के अदालत ने वारंट भी जारी किए हुए हैं,
ताकि वे अगली तारीख पर अदालत में पेश हो सकें। गौरतलब है कि वर्ष 2008
में इनैलो व अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रैसवार्ताओं का आयोजन कर
प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीआर राठी पर आरोप लगाए थे कि
उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित मानदंडों की पालना न करते
हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जोकि गलत है। इन नेताओं ने प्रदेश सरकार से
मांग की थी कि सीआईडी प्रमख के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सीआईडी प्रमुख ने
इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, हजकां के कुलदीप बिश्रोई व
विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित 34 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला गुडग़ांव
अदालत में दायर कराया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही है।

Comment here