गुडग़ांव, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा गुडग़ांव के भीमसेना
प्रमुख सतपाल तंवर की अग्रिम जमानत याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की
लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस अजय
कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने याचिका खारिज करते
हुए कहा है कि देशद्रोह का मामला गंभीर अपराध है, जिस पर कोई राहत नहीं
दी जा सकती। उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह जिला एवं सत्र
न्यायालय में ट्रायल में शामिल हों और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें।
अब भीमसेना प्रमुख की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के
हजरतगंज पुलिस थाने में देशद्रोह व अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। तंवर
ने गत सप्ताह घोषणा की थी कि वह एक जुलाई को यूपी पुलिस के समक्ष
आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन इसी दौरान उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में
अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत के
साथ-साथ उसके खिलाफ दर्ज किया हुआ मामला भी खारिज करने की गुहार न्यायालय
से लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने साफ मना कर दिया है। सतपाल तंवर की पीआरओ
सीमा का कहना है कि न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी
जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरु कर दी गई हैं।
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