गुरुग्राम, गत चार जुलाई को जिले के पटौदी में एक
महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें भडक़ाऊ भाषण देने का आरोप लगाते
हुए यूपी के जेवर कस्बा के गोपाल शर्मा के खिलाफ आपराधिक धाराआें में
मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन भारद्वाज की अदालत में सुनवाई
हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताआें की बहस सुनी और याचिका पर
अपना फैसला सांय तक सुरक्षित रख लिया। अदालत को फैसला सुनाने से पूर्व ही
आरोपी को अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज जमानत याचिका को वापिस ले लिया। उनका
कहना है कि कुछ दिनों बाद वह अदालत में पुन: अपने मुवक्किल की जमानत
याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि यह महापंचायत में अन्य वक्ताआें ने भी
भड़क़ाऊ भाषण दिए थे लेकिन, पटौदी कोर्ट के एक युवक ने गोपाल शर्मा के
खिलाफ ही पटौदी पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था। आरोपी की जमानत
याचिका पर गत सप्ताह पटौदी के ज्यूडिसल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत
याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत
से फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
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