NCRदेशराज्य

बिजली बिल भरने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज आरोपी लाइनमैन पर 2.30 लाख रुपए ठगी करने का है आरोप

गुडग़ांव, बिजली विभाग के लाइनमैन पवन द्वारा बिजली बिल
भरने के नाम पर ठगी करने के मामले में आरोपी पवन की अग्रिम जमानत याचिका
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय जैम्स की अदालत ने खारिज कर दी
है। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। सरकारी अधिवक्ता
ने अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है। इसलिए
आरोपी की याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने दोनों अधिवक्ताओं
की बहस सुनने के बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि गांव
घाटा के धीरज ने सैक्टर 56 पुलिस थाना में आरोपी लाइनमैन पवन के खिलाफ गत
माह 14 जून को मामला दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि
पिछले वर्ष उनके घर का बिजली बिल 1.28 लाख आया था, जिस पर बिजली निगम ने
बिजली का मीटर उतार लिया था। जब वह बिजली बिल का भुगतान करने के लिए साऊथ
सिटी स्थित बिजली कार्यालय पहुंचा तो लाइनमैन पवन ने उसे बिल कम कराकर
भरने का भरोसा दिया था और उससे एक लाख 18 हजार रुपए भी ले लिए थे। कई
दिनों बाद पवन ने धीरज को जो बिल भुगतान की रसीद दी थी, उसे धीरज ने
फर्जी होने का संदेह जताया था। धीरज ने एक अन्य बिजली कनेक्शन का मीटर
विभाग द्वारा उतार लिए जाने के बारे में भी बात की थी तो पवन ने उसे
भरोसा दिलाया था कि वह एसडीओ से बात कर लेगा। धीरज से उसने 2 लाख 30 हजार
रुपए भेजने की बात भी की थी। धीरज ने यह राशि भी पवन को दे दी थी, लेकिन
इसकी कोई रसीद नहीं दी गई थी। कुछ दिन बाद मीटर लगवा दिया गया था, लेकिन
उसका बिल नहीं भरा गया, जिसकी शिकायत उसने पवन से भी की। पवन ने 2
कर्मियों को भेजकर दोनों विवादित मीटर उतरवा लिए थे, लेकिन बाद में फिर
लगवा दिए। दोनों ही मीटर डिफेक्टिव थे। धीरज ने जब इसकी शिकायत लाइनमैन
पवन से की तो उसने कहा कि वह खराब मीटर का फार्म भर दे और उसे बिजली का
बिल भरने की कोई जरुरत नही हैं। इन्हें ऐसे ही चलने दे वह सबकुछ देख
लेगा। इस सबसे धीरज को पवन पर शक हो गया कि उसने 2 लाख 30 हजार रुपए बिल
भरने की बजाय खुद ही हजम कर लिए हैं और बिजली विभाग के साथ ठगी की है।
पीडि़त धीरज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।

Comment here