गुडग़ांव, नाबालिका का अपहरण कर भगा ले जाने व पॉक्सो
एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज
गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार
रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को
एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। जुर्माने की धनराशि में से 20
हजार रुपए पीडि़ता को दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदोई यूपी
मूल की महिला ने वर्ष 2017 की 20 फरवरी को थाना शहर पुलिस में शिकायत
दर्ज कराई थी कि वह परिवार के साथ फिरोज गांधी कालोनी में रहती है। उसकी
14 वर्षीय नाबालिका पुत्री को पड़ोस में ही रहने वाला ईशू भगाकर ले गया
है। पुलिस ने भादंस की धारा 363, 366ए व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
जांच शुरु कर दी थी और आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिका को भी बरामद कर
लिया गया था। आरोपी से पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया था, तभी से वह
जिला जेल में बंद था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो
सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत
ने आरोपी को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
भुगतान होगा। पुलिस आयुक्त ने इस मामले के जांच अधिकारी को पुरुस्कृत
करने की घोषणा भी की है।
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