गुरुग्राम। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना समाज के हर
वर्ग को करना पड़ रहा है। कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। 5 करोड़ से ऊपर
टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर वन रिटर्न 11 तारीख तक भरनी होती
है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर (क्यूआर एमपी स्कीम) वाले कारोबारियों की
रिटर्न भरने की तारीख 13 होती है। लॉकडाउन होने के कारण दोनों तरह के
कारोबारियों की रिटर्न भरी नहीं जा सकी है। कर विशेषज्ञ पंकज वर्मा का
कहना है कि इन दोनों तरह की रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को कुछ समय
अवश्य देना चाहिए, जिसकी उन्होंने मांग भी की है। हालांकि सरकार द्वारा
रिटर्न भरने की तारीख 26 व 28 मई तक बढा दी गई थी। उनका कहना है कि
प्रदेश में लॉकडाउन 24 मई की प्रात: 5 बजे तक लगा हुआ है। इसके कारण
व्यापारी केवल 2-4 दिन में अपनी दुकानें कैसे खोलेंगे। उन्हें अपने
कागजात भी एकत्रित कर अपने अकाउंटेंट, वकील व कर सलाहकार को कैसे उपलब्ध
करा सकेंगे। यह कारोबारियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उनका कहना
है कि यदि कारोबारी किसी प्रकार से इन कागजातों को अपने कर सलाहकारों को
स्वीकृत करा भी देते हैं तो वे केवल 2 दिन में उनकी जांच कैसे कर पाएंगे
और रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगी। उनका यह भी कहना है कि यदि कारोबारियों व
कर सलाहकार कोरोना पीडि़त हो चुका है तो भी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार रिटर्न की तारीख बढ़ाए या फिर
रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस को कुछ माह तक के लिए माफ कर दे, ताकि
व्यापारी अपनी उपलब्धता के अनुसार जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकें।
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