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एक लाख 44 हजार 541 की राशि को 16 प्रतिशत ब्याज दर से की जाए वापिस

गुरुग्राम। कृषि भूमि पर लिए गए बिजली कनेक्शन का उपयोग
घरेलू कार्य के लिए किए जाने के आरोप को बिजली निगम की अपीलीय प्राधिकरण
ने खारिज करते हुए आदेश दिया है कि पीडि़ता के द्वारा जमा कराई गई एक लाख
44 हजार 541 की राशि 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापिस की जाए।
पीडि़ता अपीलार्थी जिले के गांव ग्वालपहाड़ी की ज्योति कुकरेजा के
अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति कुकरेजा के
कृषि भूमि पर लिए गए बिजली कनेक्शन की जांच वर्ष 2018 की 21 जुलाई को
बिजली निगम की जांच टीम ने की थी और उन पर आरोप लगाया गया था कि इस
कनेक्शन का उपयोग वह घरेलू बिजली कनेक्शन के रुप में कर रही हैं और उन पर
एक लाख 44 हजार 541 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। ज्योति कुकरेजा ने
बिजली निगम के अधिकारियों को बताया था कि यह भूमि एएसएफ बिल्डवेल ने पहले
से ही खरीदी हुई है, लेकिन वहां पर सब्जी आदि का उत्पादन का काम ही होता
है। लेकिन बिजली निगम की जांच टीम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और
उन्होंने जुर्माने की उक्त धनराशि का भुगतान भी बिजली निगम को कर दिया।
पीडि़ता ने वर्ष 2019 की 21 जून को उनके माध्यम से अपीलीय प्राधिकरण के
पास अपील की थी, जहां पर पूरे मामले की सुनवाई हुई और प्राधिकरण ने बिजली
निगम के आरोपो को नकारते हुए आदेश दिया कि पीडि़ता को जमा कराई गई
जुर्माना राशि का भुगतान 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किया जाए।
अधिवक्ता का कहना है कि पीडि़ता बिजली निगम की जांच टीम में शामिल
कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ डैमेजेज व ह्रासमेंट का मामला दायर
करने की तैयारी में जुट गई है।

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