गुडग़ांव, लॉकडाउन की अवधि से ही जिला अदालतों में नियमित
रुप से कार्य नहीं हो रहा है। सभी जिला अदालतों में कोरेाना महामारी के
प्रकोप से बचाव के लिए कार्य बाधित किए हुए हैं। केवल अति आवश्यक कार्यों
के लिए ही जिला मुख्यालय पर कुछ अदालतें लॉकडाउन की अवधि से ही कार्य
करती आ रही हैं। जिला अदालतों में कोरोना के प्रकोप के कारण अभी नियमित
रुप से कार्य नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड
हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि जिला न्यायालय में आज
यानि कि 15 जून से नए केस फाइल किए जा सकेंगे। जिला बार एसोसिएशन के सचिव
कमलजीत कटारिया का कहना है कि अब नए केस फाइल करने का रास्ता साफ हो गया
है। कुछ अधिवक्ताओं का अपने चैंबरों में आना-जाना भी शुरु हो जाएगा। इसी
सबको देखते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिला अदालत परिसर व
अधिवक्ताओं के चैंबरों को सैनिटाइज भी कराया गया है, ताकि कोरोना के
प्रकोप से अधिवक्ताओं व मुवक्किलों को बचाया जा सके। पुराने मामलों की
सुनवाई उच्च न्यायालय के आदेशों पर ही निर्भर करती है। जैसा उच्च
न्यायालय आदेश देगा, वैसे ही अदालतों में कार्य किया जाएगा।
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