गुरूग्राम ई-लोक अदालत का आयोजन अब आगामी 18 सितम्बर को
प्रदेश की विभिन्न जिला अदालतो मे किया जाएगा। पहले ई-लोक अदालत का आयोजन
29 अगस्त को होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते पंजाब एंड
हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को उक्त
आदेश दिए हैं कि 18 सितम्बर को ही ई-लोक अदालत का आयोजन कराया जाए। उच्च
न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया है कि शनिवार को आगामी आदेशों तक जिला
अदालत को भी बंद रखा जाएगा। उच्च न्यायालय के पूर्व में जारी
दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे।
लोक अदालत में अधिक भीड़ न हो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी
व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि लोक अदालतों में मामलों की सुनवाई
त्वरित की जाती है और दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत फैसला भी दे
देती हैं। जिससे जिला अदालतों पर मामलों का बोझ भी कम हो जाता है। कोरोना
वायरस महामारी के चलते लोक अदालतों के आयेाजन पर भी प्रभाव पड़ा है।
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