गुडग़ांव- युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न आपराधिक धाराओं में 3 साल की कैद व 71 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक युवती ने वर्ष 2020 की 31 जुलाई को सैक्टर 10ए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बीमे का काम करती है। इसी सिलसिले में उसकी पहचान आदित्य कुकरेती से हो गई। वह उससे मिलने गुडग़ांव आई थी।
वह उसे सैक्टर 37 स्थित अपने फ्लैट पर ले गया और उसने आदित्य को बीमा पॉलिसी के बारे में भी बताया। इसी दौरान उन्होंने डिनर भी किया और वह रात्रि में उसके फ्लैट पर ही अलग कमरे में रुक गई। युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी रात्रि में उसके कमरे में आया और उसके बाद मारपीट कर अभद्र व्यवहार व दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया था, जिसका उसने विरोध किया और उसने उसके इरादे को सफल नहीं होने दिया। पुलिस ने आरोपी के भादंस की विभिन्न धाराओं 323, 354, 354ए व 354बी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो गवाह व सबूत पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 3 साल की कैद व 71 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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