गुडग़ांवI अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में नाबालिका के वीडियो को तोड-मरोडक़र प्रसारित करने के
मामले की सुनवाई गत कई माह से चल रही है। इस मामले में कई टीवी चैनलों के एंकर व रिपोटर्स को आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान आरोपी सैय्यद सोहेल को 7 मई को अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अस्वस्थ होने के कारण अदालत में पेश होने के लिए उक्त तारीख पर छूट देने का आग्रह किया था। जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था।
पीडि़त पक्ष को न्याय दिलाने के लिए इस मामले की पैरवी कर रहे जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत में पीडि़ता के अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा ने गुहार लगाई थी कि आरोपी सैय्यद सोहेल ने अदालत को गुमराह कर पेशी से छूट पाई है। क्योंकि जिस तारीख पर सोहेल बीमार होने की बात कह रहा है, उस तारीख से पहले और बाद में भी उसने टीवी से कई कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों की वीडियो को सुरक्षित रखा जाए और अदालत को गुमराह करने के आरोप में उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। गत दिवस इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई।
अदालत पिछली तारीखों पर संबंधित टीवी प्रबंधन को आदेश दे चुकी थी कि उक्त 3 दिनों के कार्यक्रमों की वीडियो सुरक्षित रखकर अदालत को उपलब्ध कराई जाएं। हरी शंकर का कहना है कि अदालत को टीवी प्रबंधन द्वारा उक्त वीडियो उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें अदालत ने सुरक्षित भी रख लिया है। अब इस मामले में आगामी 13 अक्तूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था।
उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।
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