गुडग़ांव- हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। गुडग़ांव के हीरा नगर के पदमपाल शर्मा ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर नहीं हो रही है। इस पर रोक लगाई जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज के न्यायालय में सुनवाई हुई। पीडि़त के अधिवक्ता आदित्य जैन कानन जैन ने काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए कई साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए।
न्यायाधीश ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए चुनाव प्रक्रिया, जो कि 24 सितम्बर तक है, इसे जारी रखते हुए इसके परिणामों पर रोक लगा दी है और संबंधित पक्षों को वर्ष 2023 की 12 जनवरी को न्यायालय में समुचित दस्तावेजों के साथ पेश होने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पदमपाल शर्मा का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया तो 24 सितम्बर तक पूरी हो जाएगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं हो सकेंगे। काउंसिल से जुड़े सदस्य उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।

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