गुडग़ांव- चैक बाउंस के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं
सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने जेल में बंद दोषी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। दोषी के अधिवक्ता यतिन भुटानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुडग़ांव के नितिन भारद्वाज और उसके पिता रोमेश चंद्र ने फरीदाबाद के प्रतीक राठी के खिलाफ वर्ष 2016 में चैक बाउंस के 3 मामले अदालत में दायर किए थे। जिनमें राठी पर आरोप लगाए गए थे कि राठी ने उनसे 59 लाख रुपए लिए थे, जो उसने वापिस नहीं किए। जो चैक दिए गए वह बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण बाउंस हो गए।
निचली अदालत ने वर्ष 2019 में नितिन भारद्वाज व उसके पिता के पक्ष में फैसला दिया था कि प्रतीक राठी नितिन भारद्वाज व उसके पिता को 88 लाख रुपए का भुगतान करे। बताया गया था कि 59 लाख रुपए पर 9 प्रतिशत ब्याज व मुआवजा भी लगा दिया गया था। जिसकी कुल राशि 88 लाख तक पहुंच गई थी। अदालत ने तीनों मामलों में प्रतीक राठी को 15-15 माह की सजा सुनाई थी और प्रतीक राठी जेल चला गया था। अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। अब अदालत ने उसकी अपील पर फैसला सुनाया है कि दोषी ने सजा काट ली है, अब उसे नितिन भारद्वाज व उसके पिता को कुछ नहीं देना है।
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