निर्धन व जरुरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा अधिनियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मुहिम में जुटे वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाशचंद ने बताया है कि इस अधिनियम के तहत प्रदेश के निर्धन वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभिभावक इधर-उधर भागदौड़ कर परेशान हो चुके हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए इस मुहिम की शुरुआत करने वाले पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता सतबीर हुड्डा के साथ बैठक का आयोजन किया जिसमें पीडि़त अभिभावक भी शामिल हुए।
कैलाशचंद ने बताया कि 134ए अधिनियम को सरकार ने बहाल कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। बैठक में निर्णय लिए गए कि 28 मई को प्रदेश के प्रत्येक जिले पर धरने व प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के मंत्री व विधायकों से 134ए को लेकर गुहार लगाई जाएगी कि वे इन पीडि़तों को न्याय दिलाएं। यदि बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। 2 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों की यात्रा भी की जाएगी और पीडि़तों को जागरुक भी किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में 134ए को लागू करने के लिए जनहित याचिका भी डाली जाएगी। गौरतलब है कि अधिवक्ता सतबीर हुड्डा ने 134ए अधिनियम को लागू कराने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया था। उसी के परिणाम स्वरुप यह नियम प्रदेश में लागू हो सका था।

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