NCR

मामला कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की हत्या का सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी भोलू की अंतरिम जमानत की स्वीकार जिला एवं सत्र न्यायालय जमानत की शर्त करेगा निश्चित

गुडग़ांव- बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ देने का जिला एवं सत्र न्यायालय को आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में आरोपी को रिलीज करने का आदेश दिया है। न्यायालय का मानना है कि आरोपी भोलू को लगातार हिरासत में रखना उस पर विपरीत असर डालेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत की शर्तें जिला एवं सत्र न्यायालय निश्चित करेगा। आरोपी लगातार प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा या फिर जिला एवं सत्र न्यायालय जिसे नियुक्त करेगा, उसकी निगरान में आरोपी रहेगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि आरोपी व उसके परिजन किसी भी तरह से मामले में बाधा डालने का प्रयास नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह को संपर्क कर उसे प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि अंतरिम जमानत पर आए आरोपी के आचरण में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो प्रोबेशन ऑफिसर को यह अधिकार होगा कि वह इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश करे और सत्र न्यायालय इस रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित करेगा।

परिजनों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे इस मामले की सुनवाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष ही करेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसी सप्ताह इस मामले में अपना फैसला दे चुका है कि आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग के रुप में की जाए। घटना के समय आरोपी की आयु 16 वर्ष थी और वह पिछले 5 साल से सुधार गृह में बंद है। आरोपी कई बार जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अंतरिम जमानत देने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिर⪍तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

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