NCR

मोबाइल झपटने के तीनों आरोपियों को 10-10 साल की कैद

गुडग़ांवI मोबाइल छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 की 16 अगस्त को अनिल यादव ने शिवाजी नगर थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह शांति नगर से राजीव चौक के बीच सडक़ किनारे खड़ा
था। उसी दौरान 3 युवक आए और उसका मोबाइल छीन लिया।

जब उसने झपटमारों का विरोध किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया और तीनों युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। शिवाजी नगर पुलिस थाना ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया था और मामले की जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन आरोपियों की पहचान सौराब, राशिद व इशा के रुप में हुई थी। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।

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