NCR

धोखाधड़ी के मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

गुडग़ांव- धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल यादव की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी के अधिवक्ता जितेंद्र कौशिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रजोकरी स्थित एमसीडी टोल टैक्स पर बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत अनुराग ग्रोवर ने उद्योग विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गुडग़ांव से दिल्ली की ओर जाने वाली गाडिय़ों को चैक कर रहा था तो उसने एक वाहन चालक से टोल पर्ची मांगी तो उसने उसे जो टोल पर्ची दिखाई तो वह चैक करने पर फर्जी पाई गई। उसकी गाड़ी से इसी प्रकार की बड़ी संख्या में फर्जी पर्चियां भी मिली। वाहन चालक की पहचान यूपी मूल के जिला अलीगढ़ के पुष्पेंद्र के रुप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ भादंस की धारा 420, 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अदालत में मामला चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 7 गवाह पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा, जिससे अदालत ने सबूतों व साक्ष्यों के अभाव में आरोपी चालक को बरी कर दिया है।

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