NCR

साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी

गुडग़ांवI अमन शांति भंग करने के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कौशिक की अदालत ने पुख्ता
सबूतों व गवाहों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता पंडित अरुण शर्मा व अंकुर शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैक्टर 29 डीएलएफ पुलिस थाना के कर्मियों ने थाना में वर्ष 2019 की 30 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि वे एमजी रोड पर पुलिस गश्त पर थे। सहारा मॉल के निकट 2 युवक आपस में झगड़ा कर गाली-गलौंच कर रहे थे, जिससे आम आदमी की शांति भंग हो रही थी। पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को काबू कर उनकी पहचान हिमाचल प्रदेश के मुकेश कुमार व मनीष के रुप में की थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भादंस की धारा 160 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित न होना पाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।

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