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मोबाइल कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

गुडगांव, : मोबाइल का वारंटी समय होने के बावजूद भी कंपनी के सर्विस सेंटर ने उपभोक्ता से 800 रुपए गलत रुप से वसूल कर लिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण कमेटी यानि कि कंज्यूमर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोबाइल कंपनी को दोषी पाया और जहां कंपनी पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, वहीं 800 रुपए की राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस करने के आदेश दिए हैं। गांव गोकलगढ़ की उपभोक्ता पिंकी देवी के अधिवक्ता कैलाश चंद व सीमा सैनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता ने वर्ष 2024 में एक नया मोबाइल सैमसंग कंपनी से खरीदा था। मोबाइल खरीदने के कुछ दिन उपरांत ही मोबाइल में चार्जिंग स्लॉट खराब हो गया था, जिसको ठीक कराने के लिए सैमसंग कंपनी के सर्विस सेंटर में गई। सर्विस सेंटर द्वारा मोबाइल सर्विस तो कर दिया गया लेकिन 800 रुपए गलत वसूल किए गए, क्योंकि मोबाइल वारंटी पीरियड में था।  इसकी शिकायत मोबाइल कंपनी को की पंरतु मोबाइल कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की जिसके बाद पिंकी देवी ने कंज्यूमर कोर्ट में वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने वादी और सैमसंग मोबाइल कंपनी दोनों पक्षों को सुना। कंपनी को दोषी पाते हुए जहां कंपनी पर 7000 रुपए जुर्माना लगाया, वहीं 800 रुपए गलत वसूल किए गए राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ताका कहना है कि कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उपभोक्ता को पूरा भुगतान कर दिया है।