गुरुग्राम।वर्ष 2023 में के हुडा ग्राउण्ड में लगे मेले में झूला हादसे के मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने आयोजकों को आदेश दिया है कि वे मृतक के परिजनों व घायलों को मुआवजा राशि दें। वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में लगे ट्रेड फेयर मेले में जिला प्रशासन की अनुमति से झूला लगा हुआ था। मेले में एंट्री फीस 20 रूपए व झूला झूलने के लिए 50 रूपये वसूल किए जा रहे थे। उनका कहना है कि 12 फरवरी रविवार की शाम मेले के दौरान झूला की एक ट्रॉली उस वक्त टूट कर गिर गई थी, जब वह करीब 40 फीट ऊपर थी। ट्रॉली गिरने की वजह से शहर के मोहल्ला संघी का बास निवासी सीमा देवी, पुत्री मुस्कान व भतीजी परिणिती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने महिला के पति सतीश कुमार की शिकायत पर रोहतक की श्याम कालोनी निवासी राजेश कुमार व नई दिल्ली जहांगीरपुर निवासी हिमांशु शर्मा के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया था। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। सतीश कुमार व राजकुमार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग रेवाड़ी में एक वाद जिला प्रशासन रेवाड़ी और मेले में आयोजित झुला लगाने वाली एजेंसी तथा उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर किया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और झूला लगाने वाली एजेंसी को दोषी पाते हुए आदेश दिया कि पीडि़तों को 24 लाख 7 हजार 133 रूपये की मुआवजा राशि दी जाए, जो मृतका के तीनों वारिसों में बांटी जाएगी। नाबालिक बच्चों की धनराशि उनके बैंक खातों में एफडी के रूप में जमा की जाएगी। इसके अलावा शिकायतकर्ता की बेटी मुस्कान की हुई गंभीर चोटों पर मुआवजा राशि 2 लाख 75 हजार 875 रूपये रुपए देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता राजकुमार के हक में मुआवजा राशि एक लाख 12 हजार 811 रूपये देने का आदेश आयोग ने सुनाया है। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त मुआवजा राशि केस दायर करने की तारीख से लेकर अब तक 9 प्रतिशत राशि के साथ चुकता किए जाने का आदेश दिया। धनराशि देरी से देने पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा।