अदालत ने बिजली चोरी के मामले पाए गलत
गुडग़ांव। एक ही व्यक्ति पर बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज आजाद सिंह की अदालत ने दोनों ही मामलों को गलत पाते हुए बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई दोनों जुर्माना राशि को उसकी माता के बिजली अकाउंट में समायोजित किया जाए।
अनिल कुमार के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल की माता बीना देवी के नाम अशोक विहार फेस 3 क्षेत्र में एक फ्लेट नंबर 111 पर बिजली का कनेक्शन है। जून 2019 के पहले सप्ताह में बिजली निगम द्वारा उसे वर्ष 2017 की 13 अक्तूबर की चैकिंग रिपोर्ट दी गई थी। उस पर आरोप लगाया गया था कि अनिल कुमार अपने फ्लेट में बिजली की डायरेक्टर सप्लाई कर बिजली चोरी कर रहा है और उस पर 69 हजार 328 का जुर्माना भी लगा दिया था। इसी प्रकार फ्लेट नंबर 112 जो किसी हरवंश के नाम पर है, उस पर भी बिजली चोरी का केस बनाते हुए 67 हजार 967 रुपए के जुर्माने का नोटिस दे दिया। अधिवक्ता का कहना है कि बिजली निगम के अधिकारियों से आग्रह किया कि उनके यहां तो कभी बिजली विभाग की चैकिंग भी नहीं हुई और चैकिंग का पता भी उसका नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। अनिल कुमार ने अधिकारियों से यह आग्रह भी किया कि दोनों चैकिंग रिपोर्ट वर्ष 2017 की 13 अक्तूबर की हैं जो उसे 30 माह बाद दी जा रही हैं।
बिजली निगम ने अनिल कुमार पर दबाव बनाया कि यदि उसने उक्त राशियों को जमा नहीं किया तो उसकी मां के नाम के बिजली कनेक्शन को काट दिया जाएगा। अनिल ने वर्ष 2019 की 29 जुलाई को अदालत में बिजली निगम के खिलाफ मामला दायनरन कर दिया। अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि अनिल कुमार 67 हजार 967 रुपए तो पूरे जमा कर दे और 69 हजार 328 रुपए में से केवल 6 हजार रुपए बिजली निगम में जमा करा दे। अदालत ने आदेश दिए कि उसकी मां के नाम चल रहा बिजली का कनेक्शन न काटा जाए। मामला अदालत में चला। बिजली निगम ने अदालत में जो गवाह व सबूत पेश किए, उनसे अनिल कुमार पर लगे बिजली चोरी के आरोप साबित नहीं हो सके और अदालत ने दोनों चैकिंग रिपोर्ट को गलत करार देते हुए बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि अनिल कुमार द्वारा जमा राशि को उसकी माता के बिजली अकाउंट में समायोजित कर दिया जाए। अधिवक्ता का कहना है कि बिजली विभाग व उन कर्मचारियों पर जिन्होंने यह गलत बिजली चोरी का केस बनाया था, उनके खिलाफ परेशान करने का मामला भी दायर करने की तैयारी कर रहा है।


Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.