NCR

प्रिंस हत्याकांड मामले में नहीं हो पाई सुनवाई


अगली सुनवाई 11 को, 3 गवाहों की होगी गवाही
गुडग़ांव।
निजी स्कूल की कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में हुई। सीबीआई को जिन गवाहों की गवाहियां अदालत में करानी थी,वे किसी कारण नहीं आ सके। सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि अगली तारीख दी जाए, जिस पर गवाहियां कराई जा सकें। अदालत ने इस मामले में अब आगामी 11 अप्रैल की तारीख निश्चित कर दी है। सीबीआई 3 गवाहों की इस तारीख पर गवाही कराएगी।

अदालत में आरोपी भोलू व उसके अधिवक्ता तथा सीबीआई एवं पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। भोलू की जमानत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, वह इस समय जमानत पर है।

Comments (3)

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