NCR

धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर के खिलाफ जमानती वारंट जारी अगली सुनवाई अदालत करेगी 3 फरवरी को

गुडग़ांव- एक वृद्धा द्वारा बिल्डर के खिलाफ दायर किए गए धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कुमार
यादव की अदालत ने जेएमडी बिल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील बेदी को अदालत में पेश न होने के कारण उनके जमानती वारंट जारी किए हैं और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि वे जमानती वारंट को तामील कराकर आरोपी को आगामी 3 फरवरी को अदालत में पेश करने के लिए सुनिश्चित करें, ताकि मामले की आगे सुनवाई हो सके। पीडि़ता के अधिवक्ता यतीश कुमार गोयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला ने बिल्डर के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था कि उसने बिल्डर से जेएमडी मेगापॉलिस में 1474
स्क्वायर फुट की यूनिट नंबर 1214, 12 मंजिल पर खरीदी थी, लेकिन बिल्डर ने उसे न केवल 408 स्क्वायर फुट कम एरिया दिया, अपितु धोखाधड़ी कर फ्लोर के नंबर बदल दिए। जो एप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान से मेल नहीं खाते हैं।

अधिवक्ता का कहना है कि वृद्धा की प्रोपर्टी 12वीं मंजिल पर थी। बिल्डर ने गैर कानूनी रुप से फ्लोर का नंबर बदलकर 12वीं मंजिल की बजाय उसे प्रोपर्टी 13वीं मंजिल पर दे दी। जिसकी शिकायत उसने बिल्डर व उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में उसे अदालत का सहारा लेना पड़ा। अधिवक्ता का कहना है कि बिल्डर ने वृद्धा के साथ धोखधड़ी तो की ही है, अपितु अन्य लोगों के साथ भी काफी गलत किया है। इसी को लेकर अदालत में केस दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई अदालत 3 फरवरी को करेगी।

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