गुडग़ांव- युवती को झांसा देकर शादी करने व आरोपी के परिजनों द्वारा प्रताडि़त करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मूल की एक युवती ने वर्ष 2019 की 22 जुलाई को सैक्टर 51 स्थित महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली के रंजीत कुमार से उसकी नौकरी के दौरान जान-पहचान हो गई थी। रंजीत कुमार ने उसे अविवाहित बताया था और झांसा देकर उससे शादी भी कर ली थी।
बाद में पता चला कि रंजीत कुमार पहले से ही शादीशुदा है। जब इस बारे में उसके परिजनों से शिकायत की गई तो उन्होंने भी उसे प्रताडि़त कर घर से निकाल दिया। युवती ने आरोप लगाए थे कि उसका गर्भपात भी कराया गया था। पुलिस ने भादंस की धारा 376 (2) (एन) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे भादंस की धारा 376 (2) (एन) के तहत आरोप साबित होते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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