गुडग़ांव- ट्रक चालक की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने शिकायतकर्ता के अदालत में अपने पूर्व के बयानों से मुकर जाने (होस्टाइल) के बावजूद भी परिस्थितिजन्य व तकनीकी सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की बिलासपुर थाना पुलिस को वर्ष 2021 की 5 अक्तूबर को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के बहोड़ाकला स्थित एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में ट्रक चालक ताराचंद मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों से सारायण जिला चुरू राजस्थान से संपर्क किया। मृतक के परिजन गुडग़ंाव पहुंचे और उन्होंने मृतक की पहचान भी की। मृतक के भाई प्रधान राज ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका भाई ताराचंद पिछले 8-10 साल से ट्रक चालक के रुप में नौकरी करता था।
वह 3 माह पूर्व बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जांगड़ा ब्रॉदर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चालक था। प्रधान राज ने बताया कि ताराचंद ने उसे पिछले दिनों बताया था कि उससे गाड़ी मालिक सोमवीर की गाड़ी में करीब 70 हजार का नुकसान हो गया था, जिससे वह उससे रंजिश रखने लगा था। सीसीटीवी फुटैज भी देखी गई। जिसमें गाड़ी मालिक सोमवीर व गोदाम पर काम करने वाले रंणधीर उर्फ रणजीत, आशीष उर्फ बंटी, घनश्याम उर्फ श्यामा मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधान राज ने आरोप लगाया कि इन्हीं की पिटाई के कारण उसकी मौंत हुई है। उन्होंने रंजिश के चलते उसके भाई की हत्या की है।
पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी नंबर 380 दिनांक 6 अक्तूबर 2021 में भादंस की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत से उनका रिमांड लेकर उनसे पूछताछ भी की थी। सभी आरोपी जिला जेल में बंद हैं। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता अपने पूर्व के बयानों से अदालत में मुकर गया। अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत व परिस्थितिजन्य तथा तकनीकी आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों को आधार मानते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को ट्रक चालक की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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