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शादी का झांसा देने का आरोप में आरोपी को दो साल की कैद

गुडग़ांवI युवती को शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक युवती ने डीएलएफ फेज -3 पुलिस थाना में वर्ष 2०२१ की 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उद्योग विहार स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। फरीदाबाद के रजत सूरी से उसकी जान पहचान हो गई थी। वह उसे अक्टूबर 2१९ में डीएलएफ फेज-3 स्थित एक होटल में ले गया था और उसके साथ अवैध संबंध स्थापित भी किए थे। उसने आश्वस्त किया था कि वह उससे शादी करेगा। यह सिलसिला चलता रहा और वह गर्भवती भी हो गई। जब यह जानकारी उसने रजत को दी तो उसने उसका गर्भपात करा दिया। जब पीडि़ता ने रजत से शादी करने का दबाव बनाया तो वह उसे टालता रहा।

अंत में वह अपने परिजनों को लेकर उसके घर आया और कुछ महीनों में शादी करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन, बाद में उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने भा$ द .स$ की धारा 376 (2) एन, 31३, 34, धाराआें के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई करी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने भा द स की धारा 313 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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