NCR

बिजली चोरी के आरोपों को अदालत ने पाया गलत उपभोक्ता को जमा राशि ब्याज सहित वापिस लौटाने के बिजली निगम को दिए आदेश

गुडग़ांवI बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए जिले की सोहना स्थित सिविल जज प्रियंका जैन की अदालत ने बिजली निगम
द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए निगम को आदेश दिए हैं कि पीडि़त उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई जुर्माना राशि 80 हजार 976 रुपए को 6 प्रतिशत ब्याज दर से वापिस किया जाए। पीडि़त उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओल्ड सब्जी मंडी सोहना की पूनम जैन के बिजली कनेक्शन की वर्ष 2020 की 22 अगस्त को चैकिंग की थी और बिजली निगम ने आरोप लगाया था कि उपभोक्ता डायरेक्टर सप्लाई करते हुए बिजली की चोरी करते हुए पाई गई है और उस पर 3 लाख 46 हजार 499 रुपए का
जुर्माना भी लगा दिया था।

कहीं बिजली का कनेक्शन न कट जाए, इस डर से उपभोक्ता ने जुर्माने की पूरी राशि जमा करा दी थी और बिजली निगम के खिलाफ अदालत में मामला भी दायर कर दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पाया गया कि जो जुर्माना राशि लगाई गई है, वह गलत है। कुल जुर्माना राशि 80 हजार 976 रुपए थी। बिजली निगम ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे बिजली चोरी के आरोप साबित न होते हुए अदालत ने बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि जमा कराई गई राशि 6 प्रतिशत ब्याज दर से वापिस की जाए। अधिवक्ता का कहना है कि बिजली निगम समय-समय पर इस प्रकार के आरोप उपभोक्ताओं पर लगाता रहा है।  नाहक ही उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब मामले को अदालत में चुनौती दी जाती है तो अधिकांश मामले गलत ही पाए जातेहैं। इस मामले में भी उपभोक्ता ने बिजली निगम के खिलाफ ह्रासमेंट का मामला दायर करने की तैयारी करनी शुरु कर दी है।

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