NCR

जुर्माने के साथ आयकरदाता अभी भी भर सकते हैं आईटीआर

गुडग़ांवI वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की तारीख 31 जुलाई समाप्त हो चुकी है। यदि किसी ने अभी तक
भी आईटीआर नहीं भरी है तो अब जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल की जा सकती है। कर सलाहकारों का कहना है कि वैसे तो सभी आयकर दाताओं को निश्चित समय यानि कि 31 जुलाई तक आईटीआर भर देनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से आईटीआर नहीं भरी जा सकी है तो जुर्माने के साथ भी 31 दिसम्बर और 31 मार्च 2023 तक आईटीआर भरी जा सकती है।

उनका कहना है कि वार्षिक आय अढ़ाई लाख से 5 लाख रुपए है तो एक हजार रुपए जुर्माना के साथ अब आईटीआर भरी जा सकती है। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, वे 31 दिसम्बर 2022 तक 5 हजार रुपए और 31 मार्च 2023 तक 10 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान कर आईटीआर भर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि वार्षिक आय अढ़ाई लाख से कम है तो ऐसे आयकर दाताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वे 31 मार्च तक आईटीआर भर सकते हैं।

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