गुडग़ांवI मोबाइल झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपी को
पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए दोषी को न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में काटी गई 29 दिन की सजा को पर्याप्त मानते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैक्टर 9 पुलिस थाना में वर्ष 2019 की 4 जून को पवनजीत नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह रात्रि में सैक्टर 4 स्थित मार्किट जा रहा था और ओला कैब बुक करने के लिए चालक से मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी एक युवक आया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया और उसका एक साथी जो बाइक पर पहले से ही सवार था, उसके साथ बैठकर भाग गया।
पुलिस ने झपटमारी का मामला दर्ज कर झज्जर के विशाल और मलिकपुर के अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनमें सबूतों के आधार पर अदालत ने अंकित को तो सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और विशाल को दोषी करा दे दिया। विशाल के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि दोषी विशाल की आयु मात्र 29 साल है और वह परिवार में कमाने वाला भी अकेला है। ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए। अदालत से आग्रह किया गया कि 5 जून से 4 जुलाई 2019 तक जेल में काटी गई न्यायिक हिरासत की अवधि को उसकी पर्याप्त सजा मानी जाए। अदालत ने अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जेल में काटी गई 29 दिन की सजा को ही पर्याप्त मानते हुए अंडरगोन के आदेश जारी कर दिए हैं।
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