गुडग़ांवIआयकर रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिना ऑडिट वाले करदाताओं की आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि आगामी 31 जुलाई है लेकिन आयकर विभाग ने अभी से करदाताओं को ईमेल संदेश भेजने शुरू कर दिए है, जिसमे आग्रह किया गया है कि वे अपनी रिटर्न ऑनलाइन शीघ्र भर ले और अंतिम दिनों में होने वाली ऑनलाइन भीड़ से बचे। कर सलाहकर व एमएसएमई वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज वर्मा एडवोकेट का कहना है कि जिन व्यापारियो के खाते ऑडिट नही होते और जिनकी आय सैलरी, हाउस
प्रॉपर्टी, ब्याज व अन्य माध्यम से है, वे 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न भर सकते हैं।
उनका यह भी कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 की टीडीएस की अंतिम तिमाही की रिटर्न की अंतिम तिथि 31 मई निश्चित थी, जो अब खत्म भी हो चुकी है। जिसके कारण आयकर की वेबसाइट पर 26एएस व एआईएस रिपोर्ट भी डाउनलोड होने लगी है, जिसे देख कर आयकरदाता व कर सलाहकार, करदाता की रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते है इसलिए करदाताओं को रिटर्न भरने में देरी नही करनी चाहिए और ऑनलाइन भीड़ से बचना भी चाहिए। उनका कहना है कि जो करदाता रिटर्न स्वयं न भरकर, किसी कर सलाहकार, सीए अथवा वकील से रिटर्न भरवाते है, अधिक देरी करने पर उनके पास भी काम का बोझ बढ़ जाता है। जिसके कारण आयकर दाता अपने दस्तावेज की ठीक से जांच भी नहीं करवा पाते। इसलिए आयकर विभाग के आग्रह को मानते हुए अपनी रिटर्न भरने की तैयारी शुरु कर देनी चाहिए।
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