गुरुग्राम, प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री सुखबीर कटारिया
के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया ने फर्जी वोटों के सहारे
चुनाव जीतकर राज्य मंत्री बन जाने के आरोप लगाते हुए दर्जनों मामले जिला
अदालत व पुलिस थाना में दर्ज कराए हुए हैं। उच्चतम न्यायालय में ओमप्रकाश
कटारिया द्वारा पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई
थी। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पूर्वमंत्री को नोटिस जारी कर आगामी 18
अक्तूबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय में
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सीटी रवि कुमार व जस्टिस रवि सिकेश राय की
बैंच ने ओमप्रकाश कटारिया की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी
किए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में सुखबीर कटारिया ने गुडग़ांव विधानसभा
क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा था और वे जीत भी गए थे। उसी के कारण
कांग्रेस सरकार में उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया था। गुडग़ांव गांव के
आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया ने सुखबीर कटारिया पर आरोप लगाए थे
कि उन्होंने फर्जी वोट बनवाकर ही चुनाव जीता है। जिला अदालत में
पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। पंजाब
एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओमप्रकाश कटारिया की याचिका पर पूर्व मत्री
सुखबीर कटारिया को राहत देते हुए जिला अदालत को इस मामले की दोबारा से
सुनवाई करने के आदेश दिए थे। ओमप्रकाश कटारिया ने उच्च न्यायालय के इस
निर्णय को उच्चतम न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी थी जिस पर
उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश दिए हैं।

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