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करदाता 30 सितम्बर तक करा सकते हैं आईटीआर फाइल

गुडग़ांव, इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) आगामी 30 सितम्बर
तक भरी जा सकेंगी। इस वर्ष आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स का नया पोर्टल
लॉन्च किया गया है, लेकिन पोर्टल की गति बहुत ही धीमी है। अन्य समस्याओं
का सामना भी करदाताओं को करना पड़ रहा है। कर सलाहकार व एमएसएमई वेलफेयर
फाउण्डेशन के अध्यक्ष पंकज वर्मा का कहना है कि आयकर विभाग ने रिटर्न
भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढाकर 30 सितम्बर तक कर दी है। इसके तहत
जिन करदाताओं की आय सैलरी, हाऊस प्रोपर्टी या जिन व्यापारियों के खाते
ऑडिट नहीं होते हैं वे अपनी रिटर्न आगामी 30 सितम्बर तक भर सकते हैं।
उनका कहना है कि इनकम टैक्स का नया पोर्टल एक तो बहुत धीमा है और दूसरे
इसमें रिटर्न भरते समय बहुत सी तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं, जिसके कारण
कर सलाहकारों का बहुत समय व ऊर्जा खर्च हो रही है। सॉफ्टवेयर कंपनी
इंफोसिस व आयकर विभाग को इसमें सुधार करने की जरुरत है, ताकि करदाताओं को
राहत मिल सके।

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