गुरुग्राम, मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने के मामले
की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की
अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए
10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का
भुगतान न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मूल की एक महिला ने वर्ष 2019 की
19 मार्च को सैक्टर 53 स्थित पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह बजीराबाद
में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पति का निधन हो चुका है और वह घरों
में खाना बनाने का काम करती है। जब वह अपने काम पर गई हुई थी तो गत दिवस
की सायं उसके ही पड़ौस में पश्चिम बंगाल मूल का रहने वाला सुब्रतो मंडल
ने उसकी पुत्री को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। दरवाजा खोलकर लडक़ी को
बाहर निकाला गया, जिस पर सुब्रतो लडक़ी को जान से मारने की धमकी देकर फरार
हो गया है। सुब्रतो रिश्ते में लडक़ी का मौसा भी लगता है। महिला ने शिकायत
में लिखवाया था कि सुब्रतो लडक़ी के साथ काफी समय से दुष्कर्म करता आ रहा
है। पुलिस ने भादंस की धारा 376 (2) (एन) व 506 के तहत मामला दर्ज कर
सुब्रतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे
आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल
की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न
करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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