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कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए जिम व सिनेमा घरों में पड़े ताले सैक्टर 9 में कोरोना से पीडि़त महिला को लेकर असमंजस में क्षेत्रवासी

गुडग़ांव, कोरोना वायरस का भय साईबर सिटीवासियों में
बढ़ता ही जा रहा है। इस सबको देखते हुए प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने
मल्टीनेशनल कंपनियों (एमएनसी) व कारपोरेट कार्यालयों को एडवाइजरी भी जारी
की है कि वे अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को कार्यालयों में न बुलाकर
उन्हें घर से ही काम करने के आदेश जारी करें, ताकि कोरोना वायरस जैसी
त्रासदी से बचा जा सके। जिला प्रशासन ने साईबर सिटी स्थित नए व पुराने
गुडग़ांव में संचालित किए जा रहे जिम, सिनेमा घरों, नाइट क्लब आदि को बंद
करा दिया है, ताकि लोग वायरस के प्रभाव से बच सकें। जिला प्रशासन का
मानना है कि जब अधिक आदमी एक जगह एकत्रित होंगे तो वायरस फैलने की
संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। ओल्ड दिल्ली रोड स्थित सिनेमा घरों पायल व
राज भी बंद पड़े हैं। इसी प्रकार शहर के विभिन्न क्षेत्रों सूर्य विहार,
लक्ष्मण विहार, धनवापुर रोड़, रेलवे रोड, न्यू कालोनी क्षेत्र स्थित जिम
को भी बंद करा दिया गया है, ताकि लोग इनमें न पहुंच सकें और वायरस के
प्रकोप से बच सकें। सैक्टर 9 क्षेत्र में विदेश से आई एक महिला के वायरस
के चपेट में आ जाने से सैक्टर 9 से लगते सूर्य विहार आदि क्षेत्र के लोग
असमंजस की स्थिति में हैं। इसलिए हर कोई कोरोना वायरस के प्रकोप से बचना
चाह रहा है।

�� को जिला अदालत में बिजली निगम के खिलाफ मामला
दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई हुई। बिजली निगम द्वारा अदालत में जो
सबूत व गवाह पेश किए गए, उनसे उपभोक्ता पर लगाए गए आरोप सिद्ध होना न
पाते हुए अदालत ने बिजली चोरी के मामले को गलत करार दिया और विभाग को यह
आदेश दिया कि देवेंद्र सिंह द्वारा जमा कराई गई 80 हजार 633 रुपए की
जुर्माना राशि को 6 प्रतिशत ब्याज दर से 2 माह के भीतर भुगतान किया जाए।
अधिवक्ता का कहना है कि पीडि़त उपभोक्ता अब बिजली निगम के खिलाफ मानहानि
व ह्रासमेंट का केस भी दायर करेगा, जिसकी उसने तैयारियां शुरु कर दी हैं।

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