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मामला प्रिंस की हत्या का आरोपी को करनाल भेजा जाए या नहीं आरोपी की याचिका पर टला फैसला अदालत आज सुनाएगी याचिका पर फैसला

गुडग़ांव, स्कूली छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने
के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत को
आरोपी भोलू की याचिका पर बुधवार को फैसला देना था, लेकिन किन्हीं
अपरिहार्य कारणों के कारण अदालत याचिका पर फैसला नहीं सुना सकी। अदालत आज
वीरवार को याचिका पर फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष ने जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड
के उस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी हुई है जिसमें आरोपी
के बालिग हो जाने पर जस्टिस बोर्ड ने उसे करनाल स्थित विशेष बाल सुधार
गृह में भेजने के आदेश दिए थे। अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की गत
दिवस बहस सुन चुकी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्राप्त
जानकारी के अनुसार प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू फरीदाबाद स्थित बाल
सुधार गृह में बंद है। भोलू 18 साल का हो चुका है। फरीदाबाद के बाल सुधार
गृह प्रभारी ने गत माह जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड से आग्रह किया था कि आरोपी
अब बालिग हो चुका है। इसलिए उसे करनाल स्थित विशेष बाल सुधार गृह में
भेजा जाए। जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने बाल सुधार गृह के फैसले को मानते हुए
भोलू को करनाल भेजने का फैसला सुना दिया था। बोर्ड के इस फैसले को भोलू
के अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि गत वर्ष 8
सितंबर को जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला
रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर स्कूल के
ही बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
प्रदेश सरकार ने जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने स्कूल
की कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था और
उसे फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में भेज दिया था। तभी से वह बाल सुधार
गृह में है। सीबीआई ने आरोपी बस कंडक्टर अशोक को क्लीनचिट देते हुए इस
मामले से निकाल दिया था और उसे सरकारी गवाह बना लिया था।

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