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मारपीट व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कैद

गुरुग्राम, मारपीट व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते
हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता
सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 14
हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी
को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार
यूपी मूल की एक युवती ने वर्ष 2019 की 14 सितम्बर को शिवाजी नगर क्षेत्र
स्थित पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी बहन के यहां रहने
के लिए आई हुई थी। उसकी बहन के पति का कुछ माह पूर्व स्वर्गवास हो चुका
था। उसकी बहन के घर में पालम कालोनी दिल्ली के सुमित का आना-जाना है और
उसकी विधवा बहन के सुमित के साथ भी अवैध संबंध हैं। गत 5 सितम्बर को
सुमित ने उसे धोखे से नींद की गोलियां खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई और
इसी दौरान उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला और उसके साथ मारपीट कर
जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी से परिजनों के बाद ही उसने पुलिस में
शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने भादंस की धारा 323, 328, 376, 506, 120बी
के तहत सुमित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए,
उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार
देते हुए सजा सुना दी है।

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