गुडग़ांव, अधिकार मंच व आरटीआई कार्यकर्ताओं का
प्रतिनिधिमंडल ओमप्रकाश कटारिया की अगुवाई में पुलिस आयुक्त से मिला और
उन्हें पूर्व राज्यमंत्री से संबंधित फर्जी वोटों के मामले से अवगत कराया
कि गत दिवस जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्वमंत्री सुखबीर कटारिया के
खिलाफ सैक्टर 5 पुलिस थाना में वर्ष 2015 की 6 सितम्बर को दर्ज 261 व 262
एफआईआर में निचली अदालत द्वारा धोखाधड़ी के आरोप हटा दिए हैं। क्योंकि
पुलिस ने संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किए थे, जिनके अभाव में
आरोपी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप साबित नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि इन
दोनों एफआईआर की जांच एसआईटी ने की थी और उन्हें 61 संबंधित दस्तावेज भी
दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाए कि आरोपी को बचाने के लिए उनके द्वारा दिए
गए दस्तावेजों को छिपाया गया है। इसलिए एसआईटी प्रभारी के खिलाफ भादंस की
धारा 218 के तहत कार्यवाही की जाए। इस मामले की जांच कराने का आग्रह भी
पुलिस आयुक्त से प्रतिनिधिमंडल ने किया। ओमप्रकाश कटारिया ने बताया कि
पुलिस आयुक्त ने उनकी गुहार को ध्यान से सुना और क्षेत्र के संबंधित
डीसीपी को मामले की जांच 15 दिन के भीतर करने के आदेश दिए हैं।
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