गुडग़ांव, 24 अप्रैल (अशोक): जिला अदालत में कार्यरत अतिरिक्त जिला एवं
सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व पुत्र की उनके ही सुरक्षाकर्मी
द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं
सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत में हुई। 2 गवाहों की गवाहियां
अभियोजन पक्ष ने कराई। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी 9 मई की तारीख
निश्चित कर दी है। इस तारीख पर 5 गवाहों की गवाहियां कराई जाएंगी। सरकारी
अधिवक्ता अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को होने
वाली गवाहियों के लिए 5 गवाहों को बुलाया गया था। अभियोजन पक्ष ने मृतकों
के पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के प्रभारी डा. दीपक माथुर की
गवाही कराई। एक अन्य चिकित्सक की गवाही भी कराई गई। मेडिकल बोर्ड के अन्य
चिकित्सक सदस्यों की गवाही कराना अभियोजन पक्ष ने मुनासिब नहीं समझा।
क्योंकि उनकी गवाही भी बोर्ड के प्रभारी के समान ही थी। हुड्डा ने बताया
कि अगली तारीख पर 5 गवाहों की गवाहियां कराई जाएंगी, जिनमें 3 चिकित्सक व
आम्र्स लाईसेंस के संबंधित कर्मी तथा एक अन्य गवाह शामिल हैं। सभी गवाहों
को गवाही के लिए सूचना भेज दी जाएगी। अदालत में आरोपी महीपाल भी उपस्थित
था। महीपाल के अधिवक्ता ने गवाहों से जिरह भी की। गौरतलब है कि गत वर्ष
13 अक्टूबर को सैक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्किट में खरीददारी करने के
लिए जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कृष्णकांत की पत्नी रितु व पुत्र धु्रव न्यायाधीश के सुरक्षाकर्मी महीपाल
के साथ कार में गए थे। जब वे खरीददारी कर वापिस आए तो सुरक्षाकर्मी
महिपाल उन्हें कार के पास नहीं मिला था। काफी देर बाद जब महिपाल आया तो
मां-बेटे ने नाराजगी जाहिर की थी। बताया जाता है कि तभी महिपाल ने अपनी
सर्विस रिवॉल्वर से दोनों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे वे गंभीर रुप
से घायल हो गए थे। रितु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जबकि उपचार के
दौरान गंभीर रुप से घायल धु्रव की कई दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।
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